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ngt fine on bihar for failure in waste management know order
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NGT News: बिहार पर चार हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसकी वजह कचरा है. दरअसल प
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NGT News: बिहार पर चार हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसकी वजह कचरा है. दरअसल पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर ये राशि अब जमा कराना होगा. | Ngt fine on bihar: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपये देने के लिए कहा है. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने निर्देश दिया है कि क्षतिपूर्ति की राशि दो माह में ‘रिंग-फेंस खाते’ में जमा करायी जाये और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) के लिए किया जाये.
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NGT News: बिहार पर चार हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसकी वजह कचरा है. दरअसल पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर ये राशि अब जमा कराना होगा. | Ngt fine on bihar: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपये देने के लिए कहा है. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने निर्देश दिया है कि क्षतिपूर्ति की राशि दो माह में ‘रिंग-फेंस खाते’ में जमा करायी जाये और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) के लिए किया जाये.
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